सुप्रीम कोर्ट ने अखबारों और समाचार एजेंसियों के पत्रकारों-गैर पत्रकारों के लिए मजीठिया वेतनबोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के आदेश देते हुए कहा है कि संशोधित वेतन 11 नवंबर 2011 से लागू होगा और सभी बकाया राशि यानि एरियर का भुगतान साल भर में चार किश्तों में करना होगा. अप्रैल 2014 से नया वेतनमान के हिसाब से सेलरी मिलने लगेगी.
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को 11 नवंबर 2011 को अधिसूचित किया था. पर मीडिया मालिक लोग कोर्ट चले गए और इसे चैलेंज कर दिया. तबसे सब कुछ लटका पड़ा था. मीडियाकर्मी टकटकी लगाए वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे. आज सुप्रीम कोर्ट ने मालिकों के खिलाफ फैसला देकर देर से ही सही, पत्रकारों के पक्ष में न्याय किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने वेतन बोर्ड की सिफारिशों को चुनौती देने वाले विभिन्न अखबारों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. संशोधित वेतन 11 नवंबर 2011 से लागू होगा जिस दिन केंद्र ने सिफारिशों को अधिसूचित किया था. कोर्ट ने कहा कि सिफारिशें अप्रैल 2014 से कार्यान्वित होंगी और सभी बकाया राशि का भुगतान एक साल के भीतर चार किश्तों में करना होगा.
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